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दिल्ली आबकारी नीति मामला: के. कविता की डिफॉल्ट बेल याचिका पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई टली, अगली डेट भी आई सामने

के कविता की डिफॉल्ट बेल की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

सीबीआई की तीसरी चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट अपना फैसला 15 जुलाई को सुनाएगी. वहीं के कविता की डिफॉल्ट बेल की मांग पर दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा है. डिफॉल्ट बे‌ल मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

Written by Satyam Kumar |Published : July 13, 2024 9:01 AM IST

K Kavitha Default Bail: राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की दिल्ली आबकारी नीति मामले में डिफॉल्ट जमानत की याचिका पर सुनवाई टल गई है.

राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की‌ है. सोमवार को कोर्ट ने के. कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है.

किस आधार पर के कविता ने मांगी डिफॉल्ट बेल? 

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एडवोकेट नितेश राणा ने के. कविता की ओर से अदालत के सामने मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को संज्ञान के उद्देश्य से आरोप पत्र पर विचार करते समय, कोर्ट ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि आरोप पत्र दोषपूर्ण है.

यह कहा गया कि आवेदक डिफॉल्ट की मांग कर रहा है क्योंकि सीबीआई 60 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर पूर्ण आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है. यह भी कहा गया कि उसे मामले में डिफॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए और वर्तमान जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

बताना जरूरी है कि कविता की पिछली नियमित जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इससे पहले, उन्हें 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 6 जून को उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 15 जुलाई को इस पर संज्ञान लिया जाना है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल यह तीसरा पूरक आरोप पत्र है.

8 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा था. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा. कोर्ट ने कहा कि वह 15 जुलाई को आदेश सुनाएगी.

एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा, 

अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है. हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और साउथ ग्रुप का प्रभाव था. समूह के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे.

उन्होंने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े, जिन्होंने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी. उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की.

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बयानों की एक सूची है जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, जिसमें सरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा शामिल हैं. ऐसे कई लोग हैं जो अंततः कविता के खिलाफ बोलेंगे.

डीपी सिंह ने कहा,

अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है; यह आरोप पत्र केवल इस आरोपी पर विचार करने और उसे बुलाने के सीमित उद्देश्य के लिए है, 

सीबीआई की तीसरी चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट अपना फैसला 15 जुलाई को सुनाएगी. वहीं के कविता की डिफॉल्ट बेल की मांग पर दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा है. डिफॉल्ट बे‌ल मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी.