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Rarest of Rare Crime: जबलपुर में दंपति की हत्या के तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दंपति के 3 आरोपियों को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधी समाज के लिए आतंक मात्र

Written by My Lord Team |Published : April 28, 2023 5:18 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश में जबलपुर की एक अदालत ने 2021 में अपने पड़ोस में रहने वाले दंपति की हत्या करने के जुर्म में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, अदालत ने इस अपराध को ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ करार दिया. अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश अनिल चौधरी ने बृहस्पतिवार को तीनों को मौत की सजा सुनाई.

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भागवत उइके ने पीटीआई-भाषा को शुक्रवार को बताया कि अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि उनका अपराध ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने पुष्पराज कुशवाहा और उनकी पत्नी नीलम की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद तीन दोषियों- रवि कुशवाहा, राजा कुशवाहा और विनय कुशवाहा को मौत की सजा सुनाई.

उइके ने कहा कि तीनों ने 14 जून, 2021 को दंपति को चाकू मार दिया था. घायल पति-पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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क्या था मामला?

मामले के विवरण के अनुसार, तीनों पुष्पराज के भाई गोलू के घर में घुस गए और विवाद को लेकर उन्हें, उनकी पत्नी और उनके पांच वर्षीय बेटे प्रतीक को चाकू मार दिया। ये सभी जबलपुर के गोरखपुर मोहल्ले में रहते थे. जब पुष्पराज और उसकी पत्नी, गोलू और उसके परिवार को बचाने आए तो आरोपियों ने दंपत्ति को भी चाकू मार दिया.

उइके ने कहा कि अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 (आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध करने के लिए घर में अतिचार), धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 34 (साझा इरादा), 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और अन्य के तहत भी दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि इन मामलों में सजा साथ साथ चलेगी.