दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट्स (Tweets) को हटाने का आदेश दिया है. संबंधित ट्विट्स में आरोप लगाया गया था कि चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान रजत शर्मा ने अपशब्द का प्रयोग किया था. रजत शर्मा ने इन आरोपों से आपत्ति जताते हुए अदालत में तीनों कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मानहानि मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश (Interim Injunction Order) जारी करते हुए निर्देश दिया,
बेंच ने कहा,
"… यह निर्देश दिया जाता है कि जो X पोस्ट/ट्वीट्स अभी तक नहीं हटाए गए हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर प्रतिवादियों द्वारा इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अनुसार हटा दिया जाए."
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध वीडियो को निजी बनाया जाए और बिना न्यायिक आदेश के उन्हें सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाए.
यह विवाद तब बाहर आया जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने 2024 लोकसभा चुनावों के मतदान के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर रजत शर्मा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया.
अदालत ने कहा कि रजत शर्मा के पक्ष में संतुलन था क्योंकि वीडियो को निजी बनाकर या उन्हें सार्वजनिक मंचों से हटाने से प्रतिवादियों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का कोई हनन नहीं होगा, जिसे वे परिभाषित मापदंडों के भीतर प्रयोग कर सकते हैं.
अदालत ने ये भी कहा,
"हालांकि, सार्वजनिक डोमेन में इन वीडियो और X पोस्ट/ट्वीट्स आदि के बने रहने से होने वाली असुविधा ऐसी हो सकती है जिसे भविष्य में किसी भी प्रकार से मुआवजा देकर ठीक नहीं किया जा सकता,"
जस्टिस कृष्णा ने नोट किया कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने मतदान के दिन इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल पर हुई बहस का 'रॉ फुटेज' होने का दावा करते हुए X पर एक संपादित वीडियो पोस्ट किया था.
हालांकि, अदालत ने कहा कि टीवी बहस के फुटेज से, जो अदालत में चलाया गया था, यह प्रारंभिक रूप से स्पष्ट था कि रजत शर्मा ने कुछ सेकंड के लिए ही हस्तक्षेप किया और रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया.
अदालत ने कहा,
"प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा यदि सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में बने रहने से रोका जाता है जब तक कि मामले का निर्णय नहीं हो जाता, जबकि इन ट्वीट्स में भविष्य में वादी को बदनाम करने की संभावना होती है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को practically कोई सुधार या क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी,"
यह भी कहा कि मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच एक पतली रेखा है और अदालतों के लिए प्रतिस्पर्धी दावों और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना एक कठिन कार्य है.
अदालत ने कहा,
"जबकि सार्वजनिक आलोचना और कथित मानहानिकारक X पोस्ट/ट्वीट्स और इंटरमीडियरी प्लेटफार्मों पर यूट्यूब वीडियो का थ्रेशोल्ड बहुत ऊँचा है, लेकिन किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बदनाम या बदनाम नहीं किया जा सकता है,"
इसके अलावा, जस्टिस शर्मा ने प्रारंभिक रूप से देखा कि रजत शर्मा ने नायक को कोई अपशब्द नहीं कहा, लेकिन बाद के वीडियो में यह जोड़ा गया कि "रजत शर्मा ने दी गाली" जो प्रारंभिक रूप से "सच्चाई के तथ्यों का पूर्णतः विकृतिकरण" था.
अदालत ने कहा,
"अगर वीडियो और ट्वीट्स को सार्वजनिक डोमेन में रहने दी जाती है, तो यह एक सम्मानित पत्रकार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को निरंतर नुकसान पहुँचाएगा जो वादी (रजत शर्मा) को अपूरणीय नुकसान पहुँचाएगा,"
वहीं, सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडिया टीवी ने नायक और कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को टैग करते हुए कहा कि उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाए गए आरोप "पूरी तरह से झूठे और किसी भी आधार और नींव से रहित" हैं.
#BigWinForRajatSharma | दिल्ली हाईकोर्ट में रजत शर्मा की बड़ी जीत, कोर्ट ने माना कांग्रेस नेताओं के आरोप गलत , कांग्रेस नेता ट्वीट-वीडियो तुरंत हटाएं- #DelhiHighCourt@RajatSharmaLive#DelhiHighCourt#Congress#RaginiNayak#PawanKhera#JaiRamRameshpic.twitter.com/tBUxc3lo4o
— India TV (@indiatvnews) June 15, 2024
पोस्ट में यह भी कहा गया कि आरोप दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक हैं और पूरी तरह से फर्जी खबरें हैं.