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राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी को दी जमानत 

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद जावेद को दो लाख रुपये के जमानत बांड और एक-एक लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी. मोहम्मद जावेद पर मामले में रेकी करने का आरोप है.

Written by Satyam Kumar |Updated : September 5, 2024 8:31 PM IST

Kanhaiya Lal Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद जावेद को दो लाख रुपये के जमानत बांड और एक-एक लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी. मोहम्मद जावेद पर मामले में रेकी करने का आरोप है.

कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की 28 जून, 2022 को दिनदहाड़े उदयपुर में उसकी दुकान के अंदर दो हमलावरों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने कथित तौर पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में सामग्री पोस्ट की थी. उदयपुर के दर्जी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और लोगों में आक्रोश फैल गया.

मामला शुरू में उदयपुर के धानमंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 29 जून, 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा फिर से दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार, अपराध करने के तुरंत बाद, दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सिर काटने की बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने वीडियो में खुद को रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद के रूप में पहचाना.

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