कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि मामले में जमानत ( Bail) मिली. सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (Sultanpur MP-MLA Court) ने राहुल गांधी को जमानत दी. कांग्रेस नेता पर यह मामला दर्ज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी देने के चलते हुआ था. यह मामला साल 2018 का है. अब उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है.
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव (Magistrate Yogesh Kumar Yadav) ने मामले की सुनवाई की. सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन (Summons) कर कोर्ट के सामने 20 फरवरी के दिन पेश होने के आदेश दिया था. राहुल गांधी आज कोर्ट के समक्ष मौजूद रहें. राहुल गांधी को जमानत 25 हजार की सिक्योरिटी के साथ 25 हजार बेल बॉन्ड देने पर मिली है.
राहुल गांधी के वकील संतोष पांडे (Advocate Santosh Pandey) ने कहा,
"कोर्ट के आदेशानुसार राहुल गांधी ने आत्मसमर्पण किया. कोर्ट ने राहुल गांधी को करीब 45 मिनट के लिए हिरासत में रखा. जमानत के लिए आवेदन दिया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. "
साल 2018 में, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ. यह मुकदमा सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने कोर्ट में दर्ज कराया.आरोप ये लगाया कि राहुल गांधी ने बेंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेस के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया. इस मामले में 18 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई, राहुल गांधी किसी कारण से नहीं उपस्थित नहीं हुए. वहीं, आज 20 फरवरी 2024 के दिन सुनवाई में राहुल गांधी उपस्थित रहे. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत दिया है.