Dogs Bite Incidents: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कुत्ते के काटने के मसले पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने पर हर दांत के निशान के बदले सरकार को 10 हजार रुपये का मुआवजा देना चाहिए. और तो और अगर मांस का थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर आ गया हो तो 20 हजार रुपये मुआवजा देना होगा. दरअसल, अदालत आवारा कुत्तों के हमले से जुड़े 193 मामलों की सुनवाई कर रहा था.
आवारा कुत्तों की वजह से वाघ बकरी के सीईओ पराग देसाई की जा चुकी है जान
हाईकोर्ट के इस आदेश से आवारा कुत्तों के काटने को लेकर एक नई बहस शुरू हो सकती है. आपको बता दें, इसी साल अक्टूबर महीने में मशहूर चाय कंपनी वाघ बकरी के सीईओ पराग देसाई पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था. वो गिर पड़े थे. इलाज के दौरान मौत हो गई थी.कुत्ते के काटने की घटनाएं एक गंभीर मुद्दा बन गया है. पंजाब स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले पांच सालों में 6 लाख से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं.
सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने कहा,
"राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है. और मुआवजे की राशि दोषी ऑफिसर और एंजेसी से वसूली जानी चाहिए."
अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन मामलों को रजिस्टर करने और देखने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया. कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर करेंगे. अदालत ने कहा कि स्टेशन हाउस अधिकारी को घटनाएं दर्ज करना होगा और इसकी जांच करनी होगी.
ये हो गई आवारा कुत्तों की बात. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई पालतू कुत्ता काट ले तो कौन जिम्मेदार होगा. हाईकोर्ट ने इसका भी जवाब दिया. कोर्ट ने कहा- पालतू कुत्तों के काटने पर मालिकों को मुआवजा देना होगा.