नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की एक अदालत ने 27 से 30 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. जैकलीन फर्नांडीज ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के समक्ष इस यात्रा को लेकर एप्लीकेशन दायर की थी.
जैकलीन फर्नांडिस ने प्रोफेशनल कमिटमेंट के तहत दुबई में आयोजित होने वाले पेप्सिको इंडिया सम्मेलन में शामिल होने की इजाज़त मांगी थी. जैकलीन फर्नांडिस 27 जनवरी यानी आज ही दुबई के लिए रवाना होगी और वहां पर 30 जनवरी तक रहेगी.
गौरतलब है कि जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से जैकलीन फर्नांडीज की जांच की जा रही है.
अदालत ने बुधवार को ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था. शुक्रवार सुबह न्यायालय समय शुरू होने के साथ ही जैकलीन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई.
ईडी की ओर से दायर आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अदालत ने जैकलीन को तीन दिन के दुबई जाने की इजाजत देते हुए कई शर्तें लगाई है.
अदालत ने दुबई जाने की इजाजत देते हुए जैकलीन को आदेश दिए है कि विदेश यात्रा के दौरान जैकलीन फर्नांडिस जहां रहेगी उसकी पूर्ण जानकारी अदालत को देनी होगी.
जज शैलेंद्र मलिक ने इजाजत देते हुए कहा कि हम जानते है कि जैकलीन के खिलाफ गंभीर आरोप लगे है, कोर्ट में सुनवाई अहम मोड़ पर है, जैकलीन फर्नांडिस को सम्मानित अवार्ड ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड हुई है, उन्हे प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए विदेश जाना चाहती है, ये अदालत उन्हे कई शर्तो के तहत इसकी इजाजत देती है.
इस इजाजत के लिए जैकलीन अदालत में पेश नहीं हुईं बल्कि उनकी तरफ से उनके वकील ने पैरवी की. ठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से जैकलीन को कई बार तलब किया जा चुका है। जैकलीन फर्नांडीज ने पहले भी अपने परिवार से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी. लेकिन, बीते वर्ष दिसंबर में उन्होंने अदालत से अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए विदेश जाने की अनुमति की अपनी याचिका वापस ले ली थी.