सोमवार यानि कल सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी 2024 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली और इसे रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 22 जुलाई को मामले की सुनवाई सुबह दस बजे से करेगी. पिछली सुनवाई में, बेंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के संबंध में बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की रिपोर्ट की एक प्रति मांगी थी. केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि वह पटना पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार पुलिस के EOU द्वारा दायर रिपोर्ट की प्रति रिकॉर्ड में रखेंगे.
वहीं याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से काउंसिलिंग की पर रोक लगाने की मांग की जो 24 जुलाई से होनेवाली है तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि वे इस मामले में फैसला लंच तक सुना देंगे.
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में पटना पुलिस ने परीक्षा (5 मई) के दिन एफआईआर दर्ज की थी. बाद में मामले को जांच के लिए बिहार पुलिस के ईओयू को सौंप दिया गया. 23 जून को केंद्र ने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया. 22 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय करते हुए शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से कहा कि वह उम्मीदवारों की रोल नंबर समेत व्यक्तिगत जानकारी हटाने के बाद केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर जारी करे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे बताएं कि लीक इतना व्यवस्थित था कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिए और नए सिरे से आयोजित किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अगर दागियों को बेदाग से अलग नहीं किया जा सकता है, तो पूरी परीक्षा को रद्द करना होगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया था कि वह पेपर लीक की प्रकृति, लीक होने वाले स्थानों और लीक होने और परीक्षा आयोजित होने के बीच के समय के बारे में पूरी जानकारी दे. साथ ही, सीबीआई से जांच की स्थिति और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.