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NEET परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, पेपर कैंसिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली IIT से जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA के आंसर को सही ठहराया हैं. वहीं, सीजेआई ने इस मसले को हल होने के बाद केन्द्र से पेपर रद्द करने के मामले पर जवाब की मांग की है.

नीट पेपर लीक पर दिल्ली IIT के जवाब आने पर सुनवाई जारी

Written by Satyam Kumar |Updated : July 23, 2024 5:38 PM IST

NEET Paper Leak:  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली IIT से फिजिक्स के प्रश्न का जवाब आने के बाद अपनी सुनवाई शुरू की. सीजेआई उत्तर को लेकर कहा कि दिल्ली IIT ने प्रश्न के ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है जैसा कि NTA ने अपने आंसर की में जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच नीट यूजी को रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में उन्होंने नीट में फिजिक्स के एक प्रश्न उत्पन्न हुई दुविधा को सुलझाने के लिए दिल्ली IIT के प्रोफेसरों की तीन पैनल बनाने के निर्देश दिए थे.

सीजेआई ने कहा, 

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"आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर बनर्जी ने भौतिकी विभाग से एक समिति गठित की. हमें रिपोर्ट मिल गई है. विशेषज्ञ दल का मानना ​​है कि विकल्प 4 सही है. कथन 2 गलत है क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ के परमाणु स्थिर नहीं होते. इसलिए NTA ने अपनी आंसर की में सही कहा था कि विकल्प 4 सही था."

पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से कहा कि वे नीट-यूजी परीक्षा में भौतिकी के एक प्रश्न के दो विकल्पों को सही उत्तर मानने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले पर अपनी राय दें. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी दिल्ली को सवाल के सही जवाब बताने के लिए प्रोफेसरों के तीन पैनल बनाने के निर्देश भी दिए है. IIT दिल्ली को अपना जवाब कल (मंगलवार) दोपहर तक बताने को कहा गया है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सुनवाई करेगी.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 

"हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का अनुरोध करते हैं. विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वह सही विकल्प पर अपनी राय तैयार करे और 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक इस अदालत के रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे."

दिल्ली IIT से जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA के आंसर को सही ठहराया. सीजेआई ने इस मसले को हल करने के बाद केन्द्र से पेपर रद्द करने के मामले पर जवाब की मांग की है.

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