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'मेरा बेटा उसी कॉलेज में पढ़ा है', कहकर जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिका पर आगे सुनवाई करने से इंकार किया

जस्टिस संजीव खन्ना ने आप विधायक सत्येन्द्र जैन की याचिका पर आगे सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि जिस कॉलेज के खिलाफ यह मामला है, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ चुका है. इस मामले को दूसरे बेंच के पास भेजा जाएगा.

जस्टिस संजीव खन्ना ( सौजन्य से: X)

Written by Satyam Kumar |Published : May 13, 2024 3:52 PM IST

Justice Sanjiv Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना ने एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. याचिका पर आगे सुनवाई करने से मना करते हुए जस्टिस ने कहा कि जिस कॉलेज के खिलाफ यह मामला है, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ चुका है. जस्टिस ने सुनवाई को दूसरे बेंच ने पास ट्रांसफर कर दिया है. बता दें कि मामला आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के डायरेक्टर डॉ. एससी वत्स के खिलाफ शिकायत से जुड़ा है.

दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास भेजा गया. जस्टिस ने आपत्ति जताते हुए सुनवाई नहीं करने की बाध्यता जाहिर की.

जस्टिस ने कहा,

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"इसे दूसरी बेंच के सामने जाना होगा...मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता था"

क्या है मामला?

इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. वत्स ने आप विधायक सत्येन्द्र जैन के चयन को चुनौती देते हुए चुनावी याचिका दायर की. उन्होंने अपने पक्ष को साबित करने के लिए एक सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए. आरोप लगा कि इस अधिकारी से सत्येन्द्र जैन ने समन किए गए रिकॉर्ड से परे मामलों की जांच करने की मांग की गई थी. डॉ. वत्स के दावे दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा बरकरार रखा गया है.

इस अधिकारी द्वारा लाये गये आधिकारिक दस्तावेजों (जिसके संबंध में उसे तलब किया गया था) के संबंध में जिरह की गई. हालांकि, सत्येन्द्र जैन ने कथित तौर पर अपने स्वयं के दस्तावेजों के साथ उसे क्रॉस एग्जामिन किया. उच्च न्यायालय ने सत्येन्द्र जैन को दूसरा विटनेस लाने के निर्देश दिए. इस आदेश से व्यथित होकर सत्येन्द्र जैन ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया.

सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी प्रोफेशनल प्रतिबद्धताओं के चलते इस मामले को सुनवाई के लिए दूसरे बेंच के पास भेज दिया है.