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महाराष्ट्र की MCOCA अदालत ने हत्या के मामले में चार लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

विशेष लोक अभियोजक संगीता ने अदालत को बताया कि इन चारों ने 16 फरवरी 2010 को बोईसर में देशी शराब के एक ‘बार’ में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसके मालिक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई.

Life Imprisonment

Written by My Lord Team |Updated : June 9, 2023 9:52 AM IST

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने दो लोगों की हत्या करने और कीमती सामान लूटने के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, मामला 13 साल पुराना है.

विशेष न्यायाधीश (मकोका) अमित एम शेटे ने बुधवार को यह फैसला सुनाया और चारों दोषियों में से प्रत्येक पर 11.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. चारों मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के रहने वाले हैं.

नरमी बरतने की याचिका खारिज

विशेष लोक अभियोजक संगीता ने अदालत को बताया कि इन चारों ने 16 फरवरी 2010 को बोईसर में देशी शराब के एक ‘बार’ में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसके मालिक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई. उन्होंने वहां से 1.69 लाख रुपये से अधिक का सामान भी लूट लिया था.

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बचाव पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि चारों दोषियों को सजा देने में नरमी बरती जाए क्योंकि वे दस साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. यह तर्क अदालत ने खारिज कर दिया और अभियोजन पक्ष की दलील स्वीकार कर ली. अभियोजन पक्ष ने कहा था कि चारों ने दोनों व्यक्तियों की निर्ममता से हत्या की और वह भी खतरनाक हथियारों से.

कई धाराओं के तहत सजा

अपने फैसले में न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ आरोपियों ने लूट, डकैती के अलावा हत्या के साथ डकैती जैसे कई अपराधों को अंजाम दिया है.’’

अदालत ने कहा कि चारों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 396 (डकैती के दौरान हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा तीन (संगठित अपराध) के तहत उम्रकैद की सजा दी जाती है.

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि दोषियों द्वारा अदालत में जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि से ढाई-ढाई लाख रुपये मृतकों के परिजन को दिए जाएं.