Arvind Kejriwal's Bail Plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कि जब तक सुनवाई लंबित है, जमानत पर स्टे रहेगा. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका पर निर्णय लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के स्टे पर रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कि अरविंद केजरीवाल की जमानत ऑर्डर अभी हाईकोर्ट नहीं पहुचा है. जब तक जमानत ऑर्डर नहीं आ जाती है, तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी. जमानत पर रोक लगने का अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट के पास राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानती ऑर्डर अदालत के रिकार्ड पर पेश कर दिया गया है. बता दें कि ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, आइये जानते हैं कि ED किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है...