Murder Case: केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हत्या के दोषी को LL.B. में एडमिशन लेने की इजाजत दी. जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने केएमसीटी लॉ कॉलेज, कुट्टीपुरम को दोषी पट्टक्का सुरेश बाबू के लिए शनिवार, 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन एडमिशन औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
जज ने आदेश में कहा कि केएमसीटी लॉ कॉलेज में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में दोषी की एडमिशन औपचारिकताएं 07.10.2023 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से पूरी की जाए. जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए केएमसीटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ समन्वय करेंगे.
क्या है पूरा मामला?
बाबू को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143, 148, 341, 307 और 302 (हत्या) के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. वो पहले ही पांच साल की सजा काट चुका है. वर्तमान में जेल में ही है. बाबू बीए अर्थशास्त्र में स्नातक है और अपनी सजा काटते समय उसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमए (समाजशास्त्र) में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी पूरा किया. इसके बाद उसने लॉ की एडमिशन परीक्षा पास की और केएमसीटी लॉ कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया.
हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए बाबू ने जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने एडमिशन प्रक्रिया आयोजित करने और बाबू को अपना कोर्स ऑनलाइन पूरा करने की इजाजत देने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए परीक्षा नियंत्रक और कॉलेज के प्राचार्य से बात की.
दोनों ने कोर्ट से कहा कि एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है और वे इसकी व्यवस्था करेंगे. इसके बाद हाईकोर्ट ने जेल और कॉलेज अधिकारियों को इसे सक्षम करने का निर्देश दिया.
वहीं बाबू को ऑनलाइन कोर्स की इजाजत देने के मुद्दे पर प्रिंसिपल ने कहा कि वो कॉलेज अधिकारियों से परामर्श करेंगे और जो भी फैसला लिया जाएगा, 25 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में बता दिया जाएगा.