सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy CM DK Shivakumar) को बड़ी राहत मिली हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मुकदमे (Money Laundering Case) को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा की गई कार्रवाई कानून और नियमों के अनुरूप नहीं है जिसे आधार बनाकर कोर्ट ने इस मामले को खारिज किया है. शिवकुमार ने ईडी के समन को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. बता दें कि ये मामला साल, 2017 का है जब आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को सुना. मामले में कांग्रेस नेता ने 2019 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. कर्नाटक हाईकोर्ट में डीके शिवकुमार सहित अन्य नेताओं ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
साल 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के दिल्ली के आवास पर छापेमारी की. विभाग ने छापेमारी के दौरान 7 करोड़ रूपये मिलने की बात कहीं. 2018 में नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ. सितंबर, 2019 में ईडी ने शिवकुमार को गिरफ्तार किया. अक्टूबर, 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी. ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया.
डीके शिवकुमार और अन्य आरोपियों ने ईडी के समन को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया. अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली.सुप्रीम कोर्ट ने नेता डीके शिवकुमार के पक्ष में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के साथ-साथ मामले को ही रद्द कर दिया है.