मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के विरूद्ध दायर मानहानि मामले (Defamation Case) में रांची की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाई है. साथ ही राहुल गांधी की मानहानि मुकदमे को रद्द करने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद करेगा. बता दें कि राहुल गांधी ने मानहानि का मुकदमा 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के चलते उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार और बीजेपी नेता को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है, वहीं, जवाब आने के दो सप्ताह के अंदर राहुल गांधी को अपना जबाव रखने को कहा है. राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था.
(खबर पीटीआई इनपुट से है)