नयी दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामलों में आरोपी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत ने स्पेन और ब्रिटेन की यात्रा के लिए अनुमति दे दी है। न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, अदालत ने कार्ति चिदंबरम, जो की 25 जून से 17 जुलाई के बीच यात्रा पर जा सकेंगे, को एक करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।
जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश नमृता अग्रवाल ने उन्हें विदेश में कोई भी बैंक खाता न तो खोलने और न ही बंद करने तथा संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन नहीं करने का भी निर्देश दिया। याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि अदालत ने उन्हें कई मौकों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। चिदंबरम ने चार मामलों में आवेदन दिया था, जिनमें वह आरोपी हैं।
उन्होंने 12 जून के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. विशेष न्यायाधीश ने कहा, "इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, आवेदक/आरोपी कार्ति पी चिदंबरम के आवेदनों को मंजूर किया जाता है और उन्हें 25 जून से 17 जुलाई, 2023 के दौरान स्पेन एवं ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।"
कथित एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया घोटालों में भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों, सीबीआई और ईडी, द्वारा की जा रही है।
कार्ति को भारत लौटने के 48 घंटे के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश देते हुए, अदालत ने कहा, ‘‘वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ या इस मामले के गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।"