Gold Smuggling Case: बेंगलुरू कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को जमानत देने से इंकार किया है. रान्या राव को राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने गिरफ्तार किया है. DRI के अनुसार, रान्या राव के पास से 17 गोल्ड बार मिले हैं, जिसकी कीमत 12 करोड़ के करीब बताई गई. रान्या के पास से 2 करोड़ के गहने और 2 करोड़ की इंडियन करेंसी मिला है. अभी वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के चलते जेल में बंद है. आज अदालत ने उनकी नियमित जमानत की मांग खारिज कर दी है. आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि रान्या, कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्नन राव की बेटी है. उन पर VVIP प्रोटोकॉल का लाभ उठाकर सुरक्षा जांच से बचने का भी आरोप है.
जज विश्वनाथ सी गौदर (Judge Vishwanath C Goudar) की अदालत रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रान्या को राहत देने से इंकार किया है. इस बीच, मामले के दूसरे आरोपी तरुण राजू ने अदालत से जमानत की मांग की. अदालत ने उनकी जमानत पर डीआईआई से जबाव मांगा है.
रान्या राव का प्रतिनिधित्व कर रहीं सीनियर एडवोकेट किरण जावली ने जमानत की सुनवाई के दौरान दलील दी कि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. वकील ने कहा कि जारी किए गए गिरफ्तारी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से ‘गिरफ्तारी के आधार’ नहीं बताए गए थे, जैसा कि डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारी को अपनी पहचान बतानी जरूरी है, गिरफ्तारी को लेकर अधिसूचना जारी करना और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को परिजनों को इस बात की जानकारी देना आदि शामिल है. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की प्रक्रियागत चूक आरोपों की गंभीरता की परवाह किए बिना जमानत देने को उचित ठहराती है.
डीआरआई के सीनियर एडवोकेट मधु राव ने जमानत याचिका का विरोध किया. डीआरआई ने दलील दिया कि रान्या राव को जमानत देने से जांच में बाधा आ सकती है और संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना भी है. डीआरआई के वकील ने ये भी दावा किया कि रान्या के पास से एक आईडेंटिटी कार्ड मिला है, जिससे पता चलता है कि उनके पास दुबई की नागरिकता भी है. और ऐसे में उनके विदेश भागने की संभावना भी है. उन्होंने बताया कि परिस्थितियों को देखें तो रान्या एक बड़े सिंडिकेंट का हिस्सा हो सकती है और ऐसे में उन्हें जेल से बाहर जाने देने में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है.
सीआईडी ने सोमवार की देर रात सूचना जारी करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार ने आपराधिक जांच विभाग (CID) को अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारियों द्वारा संभावित चूक और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने की जांच करने का निर्देश देने वाला अपना आदेश बुधवार को वापस ले लिया.
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने तीन मार्च को यहां केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या के पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की छड़ (Gold Bar) जब्त की थीं. अधिकारियों ने बताया कि 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई. अधिकारियों ने रान्या को कस्टम एक्ट की धारा 108 के तहत नोटिस जारी पूछताछ करने के लिए बुलाया था. और उनके पास से मिली संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करने को कहा था.
इन सब के बीच कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के पति जतिन विजयकुमार हुक्केरी को गोल्ड स्मलिंग केस में आरोपी बनाया गया है. हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.