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‘कपड़े खोलो, मुझे चोटें देखनी हैं’, रेप पीड़िता ने Rajasthan Magistrate पर लगाया आरोप

पुलिस ने गैंग रेप पीड़िता के बयान के आधार पर राजस्थान मजिस्ट्रेट के खिलाफ SC/ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. मजिस्ट्रेट पर दलित पीड़िता के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है.

Written by My Lord Team |Published : April 4, 2024 1:06 PM IST

Gang Rape Survivor: रेप पीड़िता के साथ बदसलूकी करने पर राजस्थान के एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट, आईपीसी के सेक्शन 345 (गलत तरीके से कैद करना) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है. दलित पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने बयान लेने के दौरान उसे कपड़े उतारकर चोटें दिखाने को कहा था. अब पुलिस ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

FIR में क्या आरोप लगे?

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर हिण्डौन सिटी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. FIR के अनुसार, घटना 30 मार्च के दिन की है, जब मजिस्ट्रेट ने गैंग रेप की दलित पीड़िता से बयान लेने के लिए उसे अपने चैम्बर में बुलाया. 

पीड़िता ने कहा,

"मजिस्ट्रेट ने मुझे बयान देने के लिए बुलाया था. मैंने पूरा बयान दिया. जब मैं बाहर आने लगी तो, उन्होंने मुझे वापस बुलाया और मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा. फिर मैंने पूछा कि मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं, तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि वह मेरे शरीर पर चोट के निशान देखना चाहते थे. मैंने कहा कि मैं आपके सामने अपने कपड़े नहीं खोल सकती और अगर मैडम वहां होती तो मैं उन्हें चोट दिखा सकती थी.''

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है. FIR के बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी है. 

गैंग-रेप पीड़िता है युवती

पुलिस के अनुसार, युवती ने अपने तीन पड़ोसियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. उक्त FIR के अनुसार, घटना 19 मार्च की है, जब  18 वर्षीय दलित युवती को तीन पड़ोसियों ने घर से अगवा करके उसके साथ गैंग-रेप किया. पुलिस के अनुसार, मामले के तीनों आरोपी अभी फरार हैं. पुलिस ने महिला का मेडिकल जांच भी कराया है. 

जब ये केस मजिस्ट्रेट के सामने आया, तो मजिस्ट्रेट ने युवती को अपने चैम्बर में बुलाया, जिस दौरान युवती ने जज द्वारा बदसलूकी करने का आरोप लगाया है.