सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण मामले में आज की सुनवाई के दौरान ग्रैप-4 की पाबंदियों को लागू रखने को कहा है. मजदूरों को मुआवजा देने को लेकर दिल्ली-एनसीआर के राज्य सचिवों से नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे हमारे आदेशों की अनदेखी करेंगे, तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) का मुकदमा चलाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने NCR के अंतर्गत आने राज्यों की ओर से निर्माण कार्य मे लगें मजदूरों को मुआवजा देने के आदेश पर अमल न करने पर नाराजगी जाहिर की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने NCR राज्यों से कहा था कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें। अभी ग्रेप के तहत दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से बैन है. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार को अगली सुनवाई में सभी NCR राज्यों के चीफ सेकेट्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान मौजूद रहे तभी वो हमारे आदेश की गम्भीरता को समझेंगे. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हमे लगेगा कि इस आदेश पर अमल नहीं हो रहा तो हम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की चार रिपोर्ट में साफ है कि MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी के बीच समन्वय की कमी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें.
कोर्ट कमिश्नर की ओर से बताया गया है कि वो अपनी ज़िन्दगी को खतरे में डालकर काम रहे है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बारे में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट कमिश्नर को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने थाना बाबा हरिदास नगर के SHO भी सुनवाई के दौरान रहने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 के तहत लगी पाबंदियां लागू रहेंगी. वहीं इन पाबंदियों पर ग्रेप 4के तहत लगी पाबंदियों में छूट दी जाए या नहीं, इस पर कोर्ट गुरुवार को इस पर फैसला करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार के दिन हम AQI लेवल को देखेंगे कि क्या उसमे लगातार कमी आ रही है या नहीं. ग्रेप 4 में छूट देने के लिए कमीशन की ओर से दिए सुझाव पर सभी पक्षकारों की राय जानने के बाद कोर्ट उस दिन आदेश पास करेगा.