Delhi Ridge Forest 1100 Trees Cutted Down: दिल्ली के रिज वन क्षेत्र में करीब 1,100 पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी(DDA) से मामले की सच्चाई बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने DDA से पूछा कि पेड़ो की कटाई के आदेश दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल (LG) वी के सक्सेना ने डीडीए के अध्यक्ष के तौर पर दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुययां की स्पेशल बेंच ने अदालत के फैसले के विरूद्ध जाकर 'पेड़ों को काटने' पर नाराजगी जाहिर की. अदालत ने DDA की ओर से रिकार्ड पर रखे गए दो डॉक्यूमेंट का जिक्र किया.
अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया,
"यह क्या है? यह बहुत ही निंदनीय है. रिकॉर्ड पर रखे गए दो दस्तावेजों से पता चलता है कि यह एलजी ने आदेश दिए हैं."
अदालत ने इस बिंदु पर स्पष्ट उत्तर की मांग की.
अदालत ने आगे कहा,
"हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे आदेश का उल्लंघन किसने किया? अगर कोई जवाब नहीं देता है, तो हम यह कहने के लिए तैयार होंगे कि एलजी ने निर्देश जारी किए थे,"
अदालत ने दस्तावेजों को हवाला देकर कहा कि कटाई से संबंधित सभी तथ्य रिकार्ड में नहीं है. इसकी पूरी जांच कर सभी तथ्यों को सामने लाइए.
अदालत ने आदेश दिया,
"प्रतीत होता है कि पेड़ों की कटाई से जुड़े सभी तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आए हैं. मौजूद डॉक्यूमेंट्स से प्रतीत होता है कि एलजी ने पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी थी. हमें लगता है कि (DDA) अधिकारियों को नोटिस दिए जाने के बाद विस्तृत जांच होनी चाहिए."
अदालत ने DDA को साफ तौर पर हिदायत दी है कि वे इस मामले में थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरतेंगे.
डीडीए ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की. कमेटी के रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ईमेल में 3 फरवरी, 2024 को एलजी द्वारा साइट विजिट का संकेत दिया गया था, जिसके बाद एलजी ने पेड़ों को काटने के निर्देश जारी किए. कमेटी ने इस पर आगे जांच नहीं की और पूरी तरह से डीडीए के तीन अधिकारियों को दोषी ठहराया.
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के फैसले के विरूद्ध जाकर पेड़ों की कटाई के मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज जंगलों में 1100 पेड़ो की कटाई पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे. मामले में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट, अब मामले की सुनवाई 26 जून को करेगी.