नई दिल्ली: राजधनी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल से ही 9 मार्च की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 23 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने 5 अप्रैल तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे.