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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ाई

राउज एवेन्यू कोर्ट, अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत उसी दिन केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी।

Written by My Lord Team |Updated : August 28, 2024 9:31 AM IST

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी है. अदालत ने उनके और पांच अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए दलीलों पर आगे की सुनवाई को 3 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया. सीबीआई ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप से प्राप्त धन को गोवा चुनावों में आप के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया था. यह भी आरोप है कि केजरीवाल ने गोवा के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था.

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, अमित अरोड़ा और शरथ रेड्डी के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए मामले को 3 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया.

जांच एजेंसी ने दावा किया कि दक्षिण समूह से प्राप्त धन आप के गोवा चुनाव अभियान में खर्च किया गया. केजरीवाल ने 40 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि आप नेता दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के प्रभारी थे और आरोप लगाया कि उनके निर्देश पर धन हस्तांतरित किया गया. केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश हुए और अपने निम्न रक्त शर्करा के कारण दोपहर का भोजन करने के लिए अदालत की अनुमति से चले गए.

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आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी ईडी गिरफ्तारी के संबंध में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और वे जेल में ही रहे. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की मांग करने और कथित आबकारी नीति घोटाले से उपजे भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 5 सितंबर के लिए स्थगित की है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर को तय की और एक याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक सप्ताह का और समय दिया। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक याचिका में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा और कहा कि एजेंसी ने दूसरी याचिका में हलफनामा दायर कर दिया है.