Arvind Kejriwal Plea: आज दिल्ली कोर्ट अरविंद केजरीवाल से जुड़ी दो याचिका को सुन रही थी. दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे, बहस हुई. बहस लंबा खींचा तो अदालत ने मामले को गुरूवार के लिए स्थगित कर दिया है. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने को लेकर 'हिंट' भी दिया है. कोर्ट ने बताया कि वे सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को नहीं सुरक्षित नहीं करेगी, बल्कि केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिका को सुन रही है. पहले में, केजरीवाल ने ईडी की रिमांड व गिरफ्तारी को चुनौती दी है. दूसरे में, पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल जांच में उपस्थित रहने की मांग की गई है. इस पर अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब देने को कहा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में, जस्टिस नियाय बिंदु (Justice Niyay Bindu) की वेकेशन बेंच ने केजरीवाल की याचिका को सुना. बेंच ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में अपने फैसले को रिजर्व नहीं रखेंगी.
बेंच ने कहा,
"मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी. हर कोई जानता है कि यह एक हाई-प्रोफाइल मामला है. मैं सुनवाई के बाद आदेश पारित करूंगी. मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी."
21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली रेगुलर बेल की मांग की है. वहीं, केजरीवाल की दूसरी याचिका पर मेडिकल बोर्ड के सामने केजरीवाल की जांच के दौरान सुनीता केजरीवाल के मौजूद रहने के फैसले पर तिहाड़ जेल अधिकारियों से जवाब की मांग की है.
अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियो के जवाब की मांग करते हुए कहा कि वे ED से जवाब की मांग नहीं कर रही है. क्योंकि जब जेल के अंदर इलाज जैसी राहत की बात सामने आती है, तो केन्द्रीय एजेंसी की कोई भूमिका नहीं होती है.