Delhi Bar Council Open Registration: लास्ट ईयर के लॉ ग्रेजुएट और दिल्ली बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने वालों के बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दिल्ली बार काउंसिल ने फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट व इच्छुक लोगों के लिए बार में एनरोलमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है. एनरोलमेंट प्रक्रिया पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में वकीलों से एनरोलमेंट फी एडवोकेच एक्ट द्वारा तय नियमों के अनुसार ही लेने के निर्देश दिए है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय एडवोकेट एक्ट की धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है. धारा 24(1)(एफ) के अनुसार वर्तमान में एसबीसी को 600 रुपये और सामान्य उम्मीदवारों द्वारा बीसीआई को 150 रुपये तथा एससी और एसटी उम्मीदवारों द्वारा कुल 125 रुपये नामांकन शुल्क का प्रावधान है. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला भी शामिल थे, ने बार काउंसिल से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नामांकन के समय ली जाने वाली फीस धारा 24(1)(एफ) के अनुरूप हो तथा विभिन्न नामकरणों की आड़ में प्रावधान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न किया जाए.
दिल्ली बार काउंसिल के सचिव रिटायर्ड कर्नल अरूण कुमार शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें वकीलों की एनरोलमेंट प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का जिक्र है. विज्ञप्ति में आवश्यक शुल्क और जरूरत के कागजातों का भी जिक्र है. इन एनरोलमेंट लेनेवाले कैंडिडेट के पास लास्ट इयर की डिग्री व डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, एनरोलमेंट फी निम्नलिखित है;
सामान्य श्रेणी: 750 रूपये (इसमें 600 रूपये का नामांकन शुल्क और 150 रूपये का बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुल्क शामिल है.)
एससी/एसटी श्रेणी: 125 रूपये
दिल्ली बार काउंसिल ने एनरोलमेंट के समय कैंडिडेट के पास अपना LLB के लास्ट इयर का मार्क्स शीट या प्रोवीजनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. वहीं एनरोलमेंट आवेदन के समय मौजूद स्टॉफ सदस्य अपना नाम एनरोलमेंट फॉर्म के कवर पेज पर कैंडिडेट का नाम लिखेंगे.
अधिक जानकारी के लिए छात्र दिल्ली बार काउंसिल की वेबसाइट पर जा सकते हैं साथ ही उनके दिए गए नंबर कॉल कर सकते हैं.