दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उनके बीच व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे.
सहायक सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार मीना उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ विकासपुरी पुलिस स्टेशन ने बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, विवाहित महिला के साथ क्रूरता, आपराधिक विश्वासघात और सामान्य इरादे के दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
18 सितंबर को पारित आदेश में, अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और जमानत आवेदन, जमानत आवेदन का जवाब और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद, यह देखा गया है कि गंभीर प्रकृति के आरोप हैं, हालांकि, व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आरोपी या आवेदक और शिकायतकर्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे.
इसने कहा कि हालांकि सितंबर और नवंबर 2022 में छेड़छाड़ के विशिष्ट आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए थे, यह अजीब है कि उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई.
अदालत ने कहा कि इस घटना के बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को कोई संदेश या ई-मेल तक नहीं भेजा गया है. यह भी पाया गया है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के भाई के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है.
अदालत ने बहनोई को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि आरोपी शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को धमकाएगा नहीं और जब भी जरूरत होगी, वह जांच में शामिल होगा. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी या आवेदक को 25,000 रुपये (प्रत्येक) के व्यक्तिगत बांड और जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी.