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Coal Scam: चुनावी उम्मीदें खत्म! झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर Delhi HC का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने की राह मुश्किल हो गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by My Lord Team |Published : October 18, 2024 3:30 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है (Delhi High Court Rejects Madhu Koda's Plea in Coal Scam Case). झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा की चुनाव लड़ने की राह काफी मुश्किल हो गई है. बता दें कि कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित भ्रष्ट आचरण के लिए कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य को तीन साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है.

दोषसिद्धी पर रोक लगाने से किया इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई की है. अदालत ने मधु कोड़ा को राहत देने से इंकार किया है. वहीं, अदालत ने अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को जमानत दी है, जिससे उनकी सजा रूकी है.

कोयला आवंटन मामले में मधु कोड़ा पाए गए दोषी

निचली अदालत ने कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार के लिए तीन साल की सजा सुनाई है. कोयला ब्लॉक के आवंटन में आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराए गए आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कोड़ा पर 50 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है.

अदालत ने कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान हुए घोटाले से जुड़े मामले में वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर क्रमश: 50 लाख, 25 लाख और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने बसु पर भी एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को जमानत दी है.