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सिनेमा हॉल कोई जिम नहीं है कि आपको वहां healthy food की जरूरत हैं- सुप्रीम कोर्ट

के.सी. सिनेमा और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.

Written by Nizam Kantaliya |Published : January 4, 2023 6:07 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक सिनेमा मालिक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि एक सिनेमा मालिक को यह अधिकार है कि वह फिल्म देखने वालों को बाहर से थिएटर में खाने-पीने की चीजें लाने से रोक सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघर में फिल्म देखने वालों को अपने स्वयं के भोजन और पेय पदार्थों को थिएटर में लाने से नहीं रोका जा सकता.

सिनेमा मालिक की निजी संपत्ति

के सी सिनेमा और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.

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पीठ ने इस मामले में सिनेमा मालिक के अधिकार बताते हुए कहा कि एक सिनेमा हॉल उसके मालिक की निजी संपत्ति है, जो किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, जब तक कि वे सार्वजनिक हित या सुरक्षा के विपरीत नहीं हो.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा एक स्पष्ट रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसे थिएटर मालिक के नियमों का पालन करना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से एक व्यावसायिक निर्णय है.

बच्चों का खाना

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि सभी सिनेमा हॉल संचालकों को सिनेमाघरों में फिल्म देखने वालों के लिए मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए.

पीठ ने बच्चों के मामले को इससे अलग बताते हुए कहा कि कोई शिशु या बच्चा माता-पिता के साथ जाता है, तो उनके लिए थिएटर में उचित मात्रा में भोजन ले जाया जा सकता हैं.

सरकार ने नहीं रोका

जम्मू और कश्मीर राज्य के सिनेमाओं के लिए बनाए नियम के अनुसार फिल्म देखने वाले सिनेमा हॉल में बाहर से खरीदकर अपना भोजन या पानी साथ नही ले जा सकते थे.

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सिनेमा हाल संचालको के इस नियम पर रोक लगाते हुए सिनेमा हॉल में बाहर से भोजन अंदर ले जाने की अनुमति देने के आदेश दिए थे.

वर्ष 2018 के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में फिल्म देखने वालों को हॉल के अंदर अपना भोजन या पानी की बोतल ले जाने पर रोक नहीं है. ऐसे में सिनेमा संचालक या मालिक इस तरह की रोक नहीं लगा सकते.

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौति

जम्मू के KC Cinema और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

सुप्रीम कोर्ट में सिनेमा संचालक की ओर से हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा गया कि सिनेमा हॉल परिसर सार्वजनिक संपत्ति नहीं हैं और ऐसे हॉल में प्रवेश सिनेमा हॉल के मालिक द्वारा आरक्षित है. पीने के पानी को लेकर सिनेमा संचालकों की ओर से कहा गया कि सभी हॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वच्छ पानी उपलब्ध हो.

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सिनेमाघरों में बाहर से खाद्य सामग्री की अनुमति के लिए सिनेमा संचालकों के अधीन बताया.