लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को रायबरेली स्थित सांसद/विधायक विशेष अदालत में सुनवाई हुई। वर्ष 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित अभद्र टिप्पणी की थी. इसी कारणवश यहां के एक भाजपा नेता विजय मिश्रा ने विषेश अदालत में मामला दर्ज कराया था.
बीते वर्ष फरवरी माह में अदालत से गांधी को जमानत मिल गई थी और फिर जुलाई माह में उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि आज वादी विजय मिश्रा से जिरह हुई. उन्होंने कहा कि जिरह पूरी न होने के कारण अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को करेगी. मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे वकील संतोष कुमार पांडेय ने भी बताया कि गांधी के वकील शुक्ला ने भी उनके मुवक्किल से जिरह की और मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी एवं भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सांसद/विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान गांधी ने शाह पर अभद्र टिप्पणी की जिससे वह आहत हुए हैं. अदालत में पांच साल चली प्रक्रिया के बाद 2023 में मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन न्यायाधीश ने वारंट जारी कर राहुल गांधी को तलब किया था. इसके बाद गांधी फरवरी 2024 में अदालत में हाजिर हुए. विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई थी.
अदालत ने इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी थी. 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने मुकदमे में व्यस्तता के चलते समय देने का प्रार्थना पत्र दिया था. इस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई. कहा गया कि बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकती, जिस पर कोर्ट ने एक अक्टूबर की डेट दी. एक अक्टूबर को भी वादी भाजपा नेता के अस्वस्थ होने की अर्जी दी गई. इसके बाद कोर्ट ने मामला अक्टूबर महिने के लिए नियत कर दिया.
(खबर एजेंसी इनपुट से है)