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प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं! बेंगलुरू कोर्ट ने 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

प्रज्वल रेवन्ना

SIT कस्टडी की अवधि पूरी होने के बाद बेंगलुरू कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 8 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Written by Satyam Kumar |Updated : June 24, 2024 5:55 PM IST

Karnataka Sex Scandal Case: बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 8 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज SIT हिरासत की अवधि पूरी हो रही थी, जिसके बाद अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को न्यायिक हिरासत में भेजा है. बता दें कि सेक्स स्कैंडल मामले में हासन पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना एवं एचडी रेवन्ना को आरोपी बनाया है. एचडी रेवन्ना को अदालत ने जमानत दे दी है. वहीं, प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को समलैंगिक संबंध बनाने के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत दी है.

8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में प्रज्वल रेवन्ना

स्पेशल मजिस्ट्रेट के. एन. शिवकुमार ने रेवन्ना को आज विशेष जांच दल (SIT) की हिरासत समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मामले में पहले, 19 जून के दिन अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की कस्टडी चार दिनों के लिए बढ़ाई थी. वहीं, आज की सुनवाई में SIT ने कस्टडी की अवधि बढ़ाने की मांग भी नहीं की.

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क्या है मामला?

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप तब सामने आए जब कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2,900 से अधिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए.

वीडियो सामने आने के बाद ,28 अप्रैल को पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ हासन पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मामले को दर्ज किया. FIR एक पीड़िता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की चरित्र का अपमान का प्रयास) के तहत शिकायत दर्ज की गई.

इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक सेवानिवृत अधिकारी बीके सिंह के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिए एक SIT टीम गठित की गई थी.

घटनाक्रम के दौरान विदेश भाग गए थे. 31 मई की सुबह वे भारत लौटे जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया. प्रज्वल ने अंग्रिम जमानत की मांग भी की थी, जिसे बेंगलुरू कोर्ट ने खारिज किया था.

अब अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है.