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अरविंद केजरीवाल ने खुद ही दिया ED की कस्टडी को चुनौती, कोर्ट ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई रिमांड, जानिए बहस के दौरान क्या कुछ हुआ

अरविंद केजरीवाल ने खुद ही लड़ा मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट, ईडी की गिरफ्तारी एवं रिमांड को दिया था चुनौती. अरविंद केजरीवाल ने कहा ईडी जब तक चाहे कस्टडी में रख सकती है,

Written by My Lord Team |Published : March 29, 2024 12:43 PM IST

Delhi CM Arrested: गुरूवार (28 March, 2024) के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में खुद ही दलीलें दी हैं. अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिमांड और ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दिया. आज रिमांड की आखिरी तारीख थी. राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पेश हुए. खुद ही अपनी दलीलें दी. उन्होंने हिंदी में ही जिरह (अपना पक्ष रखना) किया. हालांकि कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि को 1 अप्रैल तक बढ़ाया है.

Rouse Avenue Court ने बढ़ाई रिमांड

स्पेशल जज (PC Act) कावेरी बावेजा ने इस मामले को सुना. ईडी ने सात दिनों के लिए रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की. वहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा, वे जब तक चाहे मुझे कस्टडी में रख सकते हैं. जज ने सुनवाई के बाद जज ने ईडी को 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की कस्टडी दी है.  

अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. ईडी ने आगे की रिमांड मांगी है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने एक समय तो ये भी कहा कि ईडी जब तक चाहे हिरासत में रख सकती है, वे विरोध नहीं करेंगे. 

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केजरीवाल ने कहा

“ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फ़साना था. हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे. जितने दिन चाहे वो मुझे हिरासत में रख ले.”

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, 

“ईडी के दो मकसद थे. एक तो आप को ख़तम करना.. एक स्मोकस्क्रीन क्रिएट करना और उसके पीछे जबरन वसूली रैकेट करना जिसका जरूरी वो पैसा इकठ्ठा कर रहे हैं.”

ED चला रही रैकैट: अरविंद केजरीवाल

बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर भी आरोप लगाया. अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि ईडी की कार्रवाई के बाद सरथ रेड्डी ने बीजेपी 55 लाख करोड़ का दान दिया है. 

अरविंद केजरीवाल ने कहा,

"सरथ रेड्डी ने बीजेपी को ₹55 करोड़ का दान दिया. मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है. मनी ट्रेल स्थापित हो गया है. गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को ₹50 करोड़ का दान दिया."

अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान ईडी पर आरोप लगाया कि वे बयानों को जोड़-तोड़ कर पेश कर रहे हैं.

ED ने दिया जबाव

मामले में ईडी की ओर से सॉलिसीटर एसवी राजू पेश हुए. उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयानों को नकार दिया. उन्होंने जबाव दिया कि वे जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं. 

एसवी राजू ने कहा, 

"उसने पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है, इसलिए हमारे पास डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं है. वह कहता है कि वह अपने वकीलों से बात करेगा और फिर तय करेगा कि पासवर्ड दिया जाना है या नहीं. यदि वह नहीं देता है तो हमें पासवर्ड खोलना होगा वह जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहा है और हमें आईटीआर नहीं दे रहा है."

एसवी राजू ने आगे कहा, 

"हमारे पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि इसी व्यक्ति ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी."

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. और अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को 1 अप्रैल तक बढ़ाई है.