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Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन ED ने तो विरोध किया था

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत आबकारी नीति घोटाले में मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

अरविंद केजरीवाल

Written by Satyam Kumar |Published : June 21, 2024 10:54 AM IST

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत आबकारी नीति घोटाले में मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने समय बढ़ाने की मांग की, जिसे रजिस्ट्री से सूचीबद्ध करने से इंकार करते हुए ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए थे. अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. बता दें कि 21 मार्च को ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. 21 जून को केजरीवाल रिहा होंगे.

राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. जस्टिस ने बुधवार के दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि वे दोनों पक्षों की बहस पूरा होने पर अपना फैसला सुनाएगी. कल दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पूरी की, जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया था. देर शाम दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है.

कल के बहस में क्या हुआ? जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं. गुरूवार के बहस के दौरान ED ने पीएमएलए के सेक्शन 70 का जिक्र किया. ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, AAP की जवाबदेही पूरी उसके राष्ट्रीय संयोजक पर आती है, जो अरविंद केजरीवाल है. वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी  ने ED की दलीलों का विरोध किया. उन्होने कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन पार्टी किसी भी तरह से गलत फंडिंग नहीं ली है .

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हालांकि, एक जगह सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल को समन तो जारी हुआ था, लेकिन उन्हें ये समन व्यक्तिगत तौर पर दी गई थी, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर.

सुनवाई पूरी हुई. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत दे दी. आज 21 जून को वे जेल से बाहर आ जाएंगे.

अब ED आगे क्या करेगी?

ED इस मामले में दिल्ली कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी. हाईकोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत खारिज करने की मांग कर सकती है.