दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में व्यवसायी अमनदीप ढल को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी को जमानत देते हुए कहा कि अमनदीप करीब डेढ़ साल से जेल के बंद है. मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सभी सह-आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, ऐसे में अदालत को लगता है कि वे जमानत के अधिकारी है. आरोपी व्यवसायी अमनदीप ढल को ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी को जमानत देते हुए कहा कि मामले में लगभग 300 के करीब गवाह है, जिनसे पूछताछ की जानी है और दिल्ली शराब नीति घोटाले का ट्रायल अभी शुरू होने में वक़्त लगेगा, इसलिए कोर्ट का लगता है कि वो जमानत के अधिकारी है. अमनदीप ढल को आबकारी नीति मामले में ED की ओर से दर्ज केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है. अब CBI की ओर से दर्ज केस में ज़मानत मिलने के चलते उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
मामले में सबसे अहम बात यह है कि अमनदीप ढल को जमानत मिलने के साथ ही अब शराब नीति केस में सभी आरोपियों को ज़मानत मिल गई है. अब इस केस में कोई आरोपी जेल में बंद नहीं है.
जिनको ज़मानत मिली है उनमें अरविंद केजरीवाल , मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता, विजय नायर समेत कई लोग शामिल है.
पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ढल्ल और अरोड़ा की नियमित जमानत दी थी. सीबीआई ने 25 अप्रैल, 2023 को दायर पूरक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढल को आरोपी बनाया था.