Agusta westland Scam: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत की शर्तें तय की. मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ED की ओर से दर्ज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सेऔर सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. जमानत देते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जेम्स को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा. कथित घोटाला हेलिकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है. जेम्स ने इस मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 25 सितंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
हालांकि मिशेल ने ज़मानत के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर खतरे का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे ज़मानत नहीं दी जाए.
मिशेल ने कहा,
"मुझे जमानत नहीं चाहिए. मैं जेल के बाहर सुरक्षित नहीं हूं. मैं वापस हिरासत में जाना चाहता है. मैं अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना पसंद करूंगा."
मिशेल ने जज से कहा कि मेरे लिए दिल्ली बस एक बड़ी जेल की तरह है. मेरा परिवार आपसे मिलने नहीं आ सकता. एम्स में कुछ हुआ था, जिसके बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं. मेरी जान खतरे में है.
(खबर जी मीडिया इनपुट से है)