अनन्या श्रीवास्तव
भारत में ट्रैफिक को लेकर काफी सख्त कानून हैं और यदि आपको कहीं भी अपने वाहन के साथ ओवरस्पीडिंग करते हुए, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के ड्राइव करते हुए या फिर बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वाहन के कागज या ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़ा गया तो आपको चालान देना पड़ता है यानी आप पर जुर्माना लगता है।
आज के समय में चालान ऑनलाइन हो जाता है और इसलिए आपको ई-चालान देना पड़ता है। ई-चालान का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। बता दें कि हर राज्य की अपनी अलग ट्रांसपोर्ट वेबसाइट होती है और इसलिए आप चालान के पेमेंट के लिए या तो निर्धारित राज्य की ट्रांसपोर्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं या फी ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट से इसका भुगतान कर सकते हैं।
ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट से किस तरह भुगतान किया जा सकता है, जानिए स्टेप्स...
- सबसे पहले आपको ई-चालान की ऑफिशियल वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan) पर जाना होगा और वहां दिए गए चालान नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और वाहन नंबर में से एक का चुनाव करना होगा।
- चुनाव करने के बाद आपको जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी और फिर कैप्चा (Captcha) फिल करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर 'गेट डिटेल' (Get Detail) का ऑप्शन आएगा जिसपर आपको क्लाक करना होगा और फिर 'पे नाओ' (Pay Now) के विकल्प को चुनना होगा।
- जिस तरह आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको वो मोड चुनना होगा और जितना भी आपका फाइन है, उसका भुगतान करना होगा।
पेमेंट पूरा होने के बाद आपको एक ट्रान्जैक्शन आईडी (Transaction ID) मिलेगी जिसे आप फ्यूचर रेफ्रेंस के लिए लिखकर रख सकते हैं।
राज्य की ट्रांसपोर्ट वेबसाइट से किस तरह किया जा सकता है ई-चालान का पेमेंट...
- आपको सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक परिवहन वेबसाइट पर जाना होगा और होम पेज पर आपको जुर्माने के भुगतान हेतु बना एक कॉलम नजर आएगा।
- आप इस कॉलम के तहत चुनाव कर सकते हैं कि आपको किस तरह का फाइन भरना है, निर्धारित ऑप्शन को चुनें और फिर वहां मांगी जाने वाली जरूरी जानकारी फिल करें। आमतौर पर आपसे आपके वाहन का रेजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा।
- आपका जितना जुर्माना है, वो राशि यहां फिल करें और फिर मास्टर या वीजा कार्ड की मदद से उसका भुगतान करें; 'सबमिट' पर क्लिक करने से पहले कैप्चा जरूर भार लें।
बता दें कि जिस दिन आपको ई-चालान जारी किया जाता है, उससे लेकर अगले 60 दिनों के अंदर आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। यदि आप ई-चालान का पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको अदालत जाकर यह जुर्माना भरना पड़ेगा।