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Union Budget 2023 की नई टैक्स व्यवस्था में आयकर छूट Rs 5 lakh से बढ़ाकर Rs 7 lakh की गई

बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.  

Written by My Lord Team |Published : February 1, 2023 8:49 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2023 को लोक सभा में पेश करते हुए टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण घोषणा की है. वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष यानि अप्रैल 1, 2023 से मार्च 31, 2024 तक की अपनी सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए टैक्स स्लैब्स (Tax Slabs) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है.

आम नागरिकों को बड़ी राहत

बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.आयकर अधिनियम की धारा 115 bac के तहत लागू की गई नई कराधान व्यवस्था में किए गए बदलावों के अनुसार, नागरिकों को दी जाने वाली कर छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है.
इसका मतलब यह है कि जो नागरिक अपना टैक्स नई कराधान व्यवस्था के अंतर्गत भरते हैं, अब उनको 7 लाख रुपये की आय तक कोई भी टैक्स नहीं भरना है.

टैक्स स्लैब्स में बदलाव

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.  करदाताओं को पुरानी कराधान व्यवस्था के तहत 3 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होता था. वहीं अब 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसदी, 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 9 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये और उससे अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स भरना होगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की है कि नई कराधान व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट (Default) कर व्यवस्था होगी.नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर (Maximum Surcharge Rate) को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 42.74 फीसदी से 39 फीसदी तक कम हो जाएगी.