नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि आप एक ग्राहक के तौर पर किसी भी बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. यह किन परिस्थितियों में किया जाता है, आपको बताते हैं. दरअसल, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक की तरफ से ग्राहकों को होने वाली परेशानियों के निवारण के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) 2021 की शुरुआत की गई.
एकीकृत लोकपाल योजना एक ऐसी योजना है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहक शिकायतों का, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35ए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45L एवं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के तहत जल्द और किफायती तरीके से निवारण करेगी. यह योजना पूरे देश में लागू है.
इस योजना के तहत ग्राहकों को एक ऐसी सुविधा दी जा रही है जिसके तहत वह केंद्रीय बैंक के नियमन के तहत आने वाली एंटिटीज जैसे बैंक, NBFCs (Non-bank financial institution) या पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स की ओर से होने वाली परेशानियों के खिलाफ अपनी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत पर जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहां लोकपाल से तात्पर्य एक ऐसे सरकारी अधिकारी से है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है.
गौरतलब है कि यह ग्राहकों के शिकायतों के निवारण के लिए सिंगल विंडों सिस्टम की सुविधा है. इस योजना के तहत ग्राहक अपनी बैंकिंग से संबंधित हर तरह की शिकायत दाखिल कर सकते हैं.
ध्यान रहे कि बैंक हमेशा अपने ग्राहकों से आग्रह करता है कि वह सबसे पहले अपने बैंक में अपनी शिकायत करें. अगर बैंक की ओर से 30 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान नहीं निकाला गया तब ही आप इस योजना के तहत अपनी शिकायत करें.