भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था. आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है. अदालत ने संजय राउत को सजा 15 दिन कारावास और 25000 रूपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल है.
अब मानहानि मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25 वीं अदालत, मझगांव ने आज डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. अदालत संजय राउत को IPC section 500 के तहत दोषी पाते हुए 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माना लगाया गया है.