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नाबालिग लड़के का अपहरण कर हत्या के दोषी को मौत की सजा, दोषी ने ऐसे मिटाया था सबूत

कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पैसों के लिए पीड़ित का अपहरण किया था. पहचान उजागर होने की डर से उसे को जान से मार दिया गया था.

Written by arun chaubey |Updated : September 30, 2023 5:29 PM IST

Murder Case: महबूबाबाद जिले की एक अदालत ने 9 साल के लड़के का अपहरण कर हत्या करने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराया. अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई. अक्टूबर 2020 में फिरौती के लिए 22 वर्षीय आरोपी ने नाबालिग लड़के का अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी. जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश ने एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक एम सागर को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला?

18 अक्टूबर 2020 में सागर ने महबूबाबाद शहर में पैसों के लिए पीड़ित का अपहरण किया था. पीडिता के पिता पत्रकार हैं. इसके बाद आरोपी लड़के को अपनी बाइक पर अन्नाराम की एक पहाड़ी पर ले गया. गांव और लड़के द्वारा अपनी पहचान उजागर करने के डर से उसे नींद की गोलियां देकर गला घोंटकर मार डाला. बाद में, आरोपी ने अपने सेल फोन से लड़के के माता-पिता को फोन किया और उनके बेटे को रिहा करने के लिए फिरौती के रूप में 45 लाख रुपये की मांग की. आरोपी ने हत्या के सबूत मिटाने के लिए लड़के के शव को जला दिया.

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पुलिस ने कहा कि यह जानने के बाद कि लड़के के पिता ने एक संपत्ति खरीदी है, आरोपी ने आसानी से पैसा कमाने की योजना बनाई और अपराध को अंजाम दिया.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और सबूतों देखा. इसके बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पैसों के लिए पीड़ित का अपहरण किया था. पहचान उजागर होने की डर से पीड़ित को जान से मार दिया गया था.

इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को अपहरण और हत्या का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई.