Advertisement

राज्य प्रबंधित हिंदू मंदिरों से 'साईं बाबा' की मूर्तियां हटवाएं, निर्देश देने को लेकर मद्रास HC में जनहित याचिका दायर 

साईं बाबा की मूर्तिं

PIL में मद्रास हाईकोर्ट से राज्य निधि से चलाए जा रहे हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने को लेकर पहल करने की मांग की गई है.

Written by Satyam Kumar |Published : June 25, 2024 3:10 PM IST

Removal Of Sai Baba Idols From State Run Hindu Temple:  राज्य प्रबंधित मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियां हटाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. PIL में मद्रास हाईकोर्ट से हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने को लेकर पहल करने की मांग की गई है. याचिका में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ निधि (HR & CE) विभाग के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आनेवाले सभी हिंदू मंदिरों के लिए ये मांग की गई है.

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस आर महादेवन की बेंच के सामने इस PIL को लाया गया. अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए मद्रास राज्य एवं HR&CE विभाग को नोटिस जारी किया है(Madra High Court Issues Notices To State and Human Resources And Charitable Endowments).

याचिकाकर्ता ने मद्रास HC से क्या मांग की?

याचिकाकर्ता ने हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाने की मांग की. उसने कहा कि मानव संसाधन एवं समाजिक न्याय (HR&CE) विभाग के अंतर्गत आनेवाले सात से आठ मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां स्थापित की गई है. याचिकाकर्ता के अनुसार, साईं बाबा की मूर्तियां रखा जाना हिंदू पूजा के सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ है.

याचिका में कहा गया,

"मेरी प्रार्थना है कि HR&CE के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में साईं बाबा सहित सभी Godmen की मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए. निजी मंदिर जो चाहें कर सकते हैं. लेकिन क्या एचआर एंड सीई मंदिरों में Godmen की मूर्तियां रखी जा सकती हैं?"

याचिका में 'साईं बाबा' पर जोड़ दिया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि साईं बाबा, जिन्हें कई लोग संत मानते हैं, एक मुसलमान हैं.  HR&CE द्वारा प्रबंधित हिंदू मंदिरों में उनकी मूर्ति स्थापित करना आगमों का उल्लंघन है, जो हिंदू धर्म में मंदिर अनुष्ठानों और देवता पूजा का मार्गदर्शन करने वाले पारंपरिक शास्त्र हैं.

अब मद्रास हाईकोर्ट राज्य और विभाग की ओर से जवाब आने के बाद से मामले की सुनवाई करेगी.

Topics