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विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर बढ़े हुए कर का सरकार ने स्थगित किया कार्यान्वयन

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा चिंताएं उठाए जाने के बाद सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की, और संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया गया

Written by My Lord Team |Published : June 29, 2023 11:08 AM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत सभी उद्देश्यों के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे इसका तरीका कुछ भी हो. समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार,  भुगतान, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि के लिए. बढ़ी हुई टीसीएस दरें अब 1 अक्टूबर से लागू होंगी.
इससे पहले, जब सरकार ने घोषणा की थी कि टीसीएस दरें बढ़ाई जाएंगी और 1 जुलाई से लागू होंगी तो विरोध प्रदर्शन हुए थे.
सरकार ने 16 मई को एक ई-गजट अधिसूचना के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया था, ताकि एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा की निकासी के अन्य तरीकों की तुलना में क्रेडिट कार्ड के लिए अंतर उपचार को हटाया जा सके.
खबरों के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा चिंताएं उठाए जाने के बाद सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की, और संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया गया.

नई  TCS दर 1 अक्टूबर से लागू

इसलिए बढ़ी हुई टीसीएस दरें अब 1 अक्टूबर से लागू होंगी. हितधारकों के साथ चर्चा के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों और कार्ड नेटवर्क को अपेक्षित आईटी आधारित समाधान पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
इस प्रकार सरकार ने अपनी 16 मई, 2023 की ई-गजट अधिसूचना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब यह होगा कि विदेश में रहते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन को एलआरएस के रूप में नहीं गिना जाएगा और इसलिए यह टीसीएस के अधीन नहीं होगा. यह भी निर्णय लिया गया है कि उद्देश्य की परवाह किए बिना, भुगतान के सभी तरीकों के माध्यम से एलआरएस भुगतान की सभी श्रेणियों पर प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष सीमा 7 लाख रुपये होगी.
इस प्रकार, एलआरएस के तहत पहले 7 लाख रुपये के प्रेषण के लिए कोई टीसीएस नहीं होगा. इस 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक, टीसीएस 0.5 प्रतिशत (यदि शिक्षा के लिए धन प्रेषण शिक्षा ऋण द्वारा वित्तपोषित है), 5 प्रतिशत (शिक्षा/चिकित्सा उपचार के लिए प्रेषण के मामले में) और अन्य के लिए 20 प्रतिशत होगा. विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद के लिए, टीसीएस पहले 7 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से लागू होता रहेगा.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 20 प्रतिशत की दर केवल इस सीमा से ऊपर के खर्च पर लागू होगी.