चेक बाउंस मामले में मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान हाजिर न होने की वजह से चेक बाउंस केस में कोर्ट ने रामगोपाल वर्मा के खिलाफ नॉन वारेंट इश्यू किया. मंगलवार को लगभग सात साल पुराने केस में सुनवाई के दौरान रामगोपाल वर्मा कोर्ट में हाजिर नहीं थे. कोर्ट ने सेक्शन 138 के तहत राम गोपाल वर्मा को दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता को राम गोपाल की तरफ से 3.72 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
साल 2018 के चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है. सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा अदालत में मौजूद नहीं थे. पराक्रम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instrument Act, 1881) की धारा 138 में चेक बाउंस को अपराध माना गया है. इस धारा में किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है.