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रैपर पर दर्शाए गए वजन से कम थी ब्रिटानिया बिस्किट की पैकेजिंग, कंज्यूमर कोर्ट ने ये कह कर 60 हजार का जुर्माना लगाया

Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

Written by Satyam Kumar |Updated : May 23, 2024 2:25 PM IST

Britannia Biscuit: केरल की त्रिशुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रिटानिया पर 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. ब्रिटानिया पर जुर्माना रैपर पर दर्शाए गए वजन से कम होने पर लगा है. जुर्माना 300 ग्राम के 'ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस थिन एरो रूट बिस्कुट' के पैकेज पर 52 ग्राम वजन कम यानि 248 ग्राम का ही होने पर लगा है.

बता दें कि उपभोक्ता फोरम के पास यह शिकायत जॉर्ज थैटिल नामक व्यक्ति ने की थी. जॉर्ज ने 40 रूपये के दो ब्रिटानिया बिस्किट चुक्किरी रॉयल बेकरी लिए, जो क्रमश: तय वजन (300 ग्राम) से कम 268 ग्राम, 248 ग्राम तक के बिस्किट थे. विवाद आयोग के पास पहुंचा. मामले को अध्यक्ष सीटी साबू और सदस्य श्रीजा एस और राम मोहन आर ने सुना.

आयोग ने दोनों कंपनी और विक्रेता दोनों ने नोटिस भेजा. दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. आगे कार्रवाई करते हुए आयोग ने बताया कि इस लापरवाही के चलते लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 की धारा 30 (वजन या माप के उल्लंघन से जुड़े वाद) और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के उल्लंघन हुआ है.

आयोग ने कहा,

"यह स्वयंसिद्ध है कि M01 पैकेज के शुद्ध वजन की मात्रा में भारी कमी है. ये मात्रा बहुत अधिक है, 52g (300-248) से अधिक है."

आयोग ने आगे कहा,

"किसी दोषी या निर्माता की ओर से भ्रामक कृत्य कंज्यूमर की गरिमा को ठोस पहुंचाने के समान है, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जो ग्राहक के मुक्त जीवन जीने के अधिकार को खतरे में डालने के जैसा है."

उपभोक्ता फोरम ने प्रोडक्ट में खामियों की वजह से प्रतिवादी को 50 हजार का जुर्माना लगाया, साथ ही मुकदमे में आने वाली खर्चों के तौर पर 10 हजार रूपये का देने को कहा है. उपभोक्ता फोरम ने कुल 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.

आयोग ने सुनवाई के दौरान ही लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को निर्देश दिया कि वे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स के वजन की राज्य भर में जांच करने को कहा है. अगर ऐसी गलती सामने आती है, तो उन्हें सूचित करने को कहा है.