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कन्हैयालाल के मर्डर से जुड़ी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' होगी रिलीज, SC ने सुनवाई से किया इंकार, Delhi HC में कल दोबारा से होगी सुनवाई

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कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. वहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है.

Written By Satyam Kumar | Published : July 9, 2025 9:01 PM IST

उदयपुर के टेलर कन्हैया के मर्डर पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया. कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम का रुख किया था. उसके वकील ने जस्टिस सुधांशु धूलियां की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा. वकील की ओर से दलील दी गई कि फिल्म 11जुलाई को रिलीज हो रही है. फिल्म में सिर्फ पुलिस के पक्ष को दिखाया गया है. इससे उसका ट्रायल प्रभावित होगा. जस्टिस धूलियां ने अभी दखल देने से इंकार देते कहा कि आप सम्बंधित बेंच के सामने ही मामला रखिए. फिल्म रिलीज हो रही है तो होने दीजिए. वहीं फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रेजिडेंट अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है. सिब्बल ने कहा कि यह फिल्म समुदाय विशेष को टारगेट करने वाली है. अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में किसी समुदाय को टारगेट करने और हिंसा भड़काने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है. ASG चेतन शर्मा ने कहा कि फ़िल्म से सारे विवादित डायलॉग और पार्शन को हटा लिया गया है. हाई कोर्ट ने ASG चेतन शर्मा से कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग का इतंजाम करे. सिब्बल मूवी देख ले कि क्या कट लगाए गए है. कल हम सुनवाई के लगा रहे है. कल भी सिब्बल बता देंगे कि वो संतुष्ट है या नहीं.

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सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी ओर से प्रोड्यूसर को फिल्म उदयपुर फाइल्स के कुछ विवादित डॉयलॉग और सीन को हटाने को कहा गया. फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सेंसर बोर्ड की ओर से सुझाए गए वो विवादित सीन / डॉयलॉग हटा दिए गए है. दोनों पक्षों को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा कि वो इस फिल्म और उसके ट्रेलर की स्क्रीनिंग आज ही आयोजित करें. इस मामले में याचिकाकर्ता जमीयत के वकील कपिल सिब्बल और बाकी मामले से जुड़े वकील फिल्म को देखे. वकील तय करें कि क्या वो फिल्म के विवादित अंशों को हटाए जाने से सन्तुष्ट है या नहीं! याचिकाकर्ता के वकील कल फिर दिल्ली हाई कोर्ट को इस बारे में अपनी राय से अवगत कराएंगे. दिल्ली हाई कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा.

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