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ऐसे व्यक्ति को कैसे जमानत दे सकते हैं... सुप्रीम कोर्ट ने 'छोटा राजन' के जमानत को किया खारिज, बॉम्बे HC के फैसले को पलटा

Chota Rajan, Supreme Court

छोटा राजन की जमानत को कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया. पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?

Written By Satyam Kumar | Published : September 17, 2025 2:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के पिछले साल 23 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था और उसे मामले में जमानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया. पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए? राजन के वकील ने दलील कि इस मामले में कोई सबूत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि 71 मामलों में से 47 में सीबीआई को राजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें बंद कर दिया. राजन के वकील ने कहा कि उसे हत्या के एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में राजन को दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी है. पीठ ने कहा कि हम इस मामले में जमानत रद्द करेंगे. जब राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूत का मामला है, तो पीठ ने कहा कि आपका नाम ही काफी है.

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इस पर राजन के वकील ने कहा कि उसे कई मामलों में बरी कर दिया गया है, तो पीठ ने कहा कि उसे बरी इसलिए किया गया क्योंकि गवाह सामने नहीं आए. पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली और उसकी जमानत रद्द कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि राजन पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और एक अन्य मामले में सजा काट रहा है.

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एक विशेष अदालत ने मई 2024 में होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजन ने दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की. उसने यह भी मांग की कि उसकी सजा निलंबित की जाए और उसे अंतरिम जमानत दी जाए.

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मध्य मुंबई के गामदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल के मालिक शेट्टी की चार मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर कथित तौर पर राजन के गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जांच से पता चला कि शेट्टी के पास छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली के लिए फोन आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई. राजन पहले से ही अनुभवी क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.