Advertisement

राजस्थान BJP MLA कंवरपाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर लगी रोक हटाई, दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

BJP MLA Kanwarlal meena,

सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी को धमकाने के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

Written By Satyam Kumar | Published : May 7, 2025 1:03 PM IST

आज बीजेपी नेता व अंता से विधायक कंवरपाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने कंवरपाल मीणा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए लगाई हटाते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है. राजस्थान में बीजेपी विधायक को सरेंडर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. जस्टिस विक्रम नाथ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. वहीं, राजस्थान विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए  'अध्यक्ष' को कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है.

तीन साल जेल की सजा

बीजेपी विधायक मीणा पर एक अधिकारी को धमकाने का आरोप था. अंता से भाजपा विधायक ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया था लेकिन आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत हटा ली और सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह झालावाड़ अकलेरा स्थित अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 20 वर्ष पुराने मामले में मीणा को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी.

Advertisement