पति की हत्या के मामले में महिला को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानें जमानती फैसले में क्या कहा
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पति की हत्या की आरोपी एक महिला को जमानत दे दी है. हत्या के इस मामले में पति का शव ओडीशा के खुर्दा जिले के जंगल में एक ट्रॉली बैग में मिला था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 23 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार की गई महिला ने दो साल से अधिक समय हिरासत में बिताया है और उसका एक बच्चा है जिसे माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि 37 गवाहों में से 15 से पूछताछ की गई तथा मुकदमा पूरा होने में कुछ समय लगेगा.
महिला को जमानत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं दिखती और उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम उसे जमानत पर रिहा करने के पक्ष में हैं. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत बॉण्ड भरने पर रिहा करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को जारी सुनवाई में सहयोग करना होगा और सुनवाई की तारीख पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा.
Orissa HC के फैसले को दी थी चुनौती
महिला ने ओडिशा हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया. पति की हत्या के आरोप में महिला और दो अन्य लोगों को पुलिस ने 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर शराबी और हिस्ट्रीशीटर था. मारे गया व्यक्ति कथित तौर पर पर शराब की लत का शिकार था और उसका आपराधिक इतिहास था. ओडिशा में खुर्दा जिले के हरिपुर जंगल में व्यक्ति का शव मिलने के एक दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
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(खबर एजेंसी इनपुट से है)