Advertisement

दिवाली पर Delhi-NCR के लोग फोड़ सकेंगे पटाखें, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ये इजाजत

पटाखा, सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखें फोड़ने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त तय करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा.

Written By Satyam Kumar | Published : October 15, 2025 12:09 PM IST

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोग इस दिवाली पर पटाखें छोड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को तोहफा कुछ शर्तों के साथ दी है.  चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि परंपरागत पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है. पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत देने की मंशा जाहिर की थी.

सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है. उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं. पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है. इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा.

Advertisement

हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला. वहीं, पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों के आने से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की जा सकती है.

Also Read

More News

हालांकि, यह बिक्री केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही होगी, ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है. ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें. अगर कोई नियम तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा. इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

Advertisement