बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग, शरजील इमाम ने Delhi Court से याचिका वापस ली, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के पीछे की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने मंगलवार को यहां एक अदालत में दायर अपनी याचिका वापस ले ली. शरजील इमाम ने याचिका में बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने और प्रचार करने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था. शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें. हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया.
शरजील इमाम के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल की नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अंतरिम राहत शीर्ष अदालत से मांगी जाएगी. वकील अहमद इब्राहिम ने अदालत को बताया कि तकनीकी आधार पर याचिका वापस ली जा रही है. शरजील इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट. इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई.
इमाम ने इससे पहले सोमवार को बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 15 से 29 नवंबर तक अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि इमाम के नामांकन और चुनाव प्रचार की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, सिवाय उनके छोटे भाई के, जो वर्तमान में अपनी बीमार मां की देखभाल कर रहा है और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है. इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था.
Also Read
- Phone Tapping: सुप्रीम कोर्ट ने IPS प्रभाकर राव को फोरेंसिक टीम के सामने iCloud पासवर्ड सौंपने का आदेश, जानें क्या लगा है आरोप?
- आंध्र प्रदेश कोर्ट ने IPS को जमानत देने से किया इंकार, सरकारी धन का दुरुपयोग करने से जुड़ा मामला
- सुप्रीम कोर्ट शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लिए बिना 100% स्कूल फीस बढ़ाने पर पर सख्त, दिल्ली सरकार और निजी स्कूलों से मांगा जवाब