झारखंड में अब VIP कल्चर खत्म! हाईकोर्ट ने वाहनों से झंडे, प्रेशर हॉर्न और काले शीशे हटाने का दिया आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे सभी प्रकार के वाहनों से राजनीतिक दलों के झंडे, नेमप्लेट, काला शीशा, प्रेशर एवं मल्टीटोन हॉर्न और अतिरिक्त लाइट हटाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने आदर्श सेवाक समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन में किसी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कोर्ट ने रांची के ट्रैफिक एसपी को चार सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार को दिए गए निर्देश में झारखंड हाई कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य में मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी वाहन में अतिरिक्त लाल या नीली लाइट, जो आपातकालीन वाहन जैसी छवि देती हैं, हटाई जाए. इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टीटोन हॉर्न का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि समय-समय पर वाहनों की जांच की जाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि बसों और अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी भी हो रही है. वाहनों में काला शीशा का इस्तेमाल किया जा रहा है. काले शीशे वाले वाहनों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. राजनीतिक दल के लोग वाहनों में नेम प्लेट और पद का बोर्ड और राजनीतिक दल का झंडा लगाकर प्रभाव जमा रहे हैं.
(खबर IANS इनपुट से है)