वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, Allahabad HC ने हाजिर होने के आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार
वीर सावरकर मानहानि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. लखनऊ बेंच ने लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इंकार किया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया. अपनी याचिका में राहुल गांधी ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) को अनुमति दी गई थी.
राहुल गांधी के पास उपाय मौजूद: HC
आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राहुल गांधी के पास धारा 397 सीआरपीसी (धारा 438 बीएनएसएस) के तहत सत्र न्यायाधीश के समक्ष जाने का उपाय उपलब्ध है. इसे देखते हुए अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के पास दो विकल्प है, पहला कि वे मामले की सुनवाई में अदालत के समक्ष हाजिर हो या फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं.
हाजिर ना होने पर राहुल गांधी पर लगा था जुर्माना
दिसंबर 2024 के दिन हुए पिछली सुनवाई में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को बुधवार को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. हालांकि, राहुल गांधी पेश नहीं हुए और उनकी कानूनी टीम ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया. अदालत ने राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को दी जाएगी.
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कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र (अर्जी) दाखिल कर राहुल गांधी के अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नही हो पाने की वजह बताई. अर्जी के सहारे अदालत को सूचित किया गया कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और बुधवार को एक गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम था.
वीर सावरकर की अवमानना का मामला
यह मामला अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें उन्होंने गांधी पर 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में एक रैली के दौरान वीर सावरकर का जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया गया था. उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था. अधिवक्ता ने बताया कि बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करवाया है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने के लिए दिया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और टिप्पणियों को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया.